उत्तराखंड

नगर निगम देहरादून ने बढ़ाया कूड़ा उठान का शुल्क, जानिए कितने रुपये हुई शुल्क में बढ़ोतरी

देहरादून । नगर निगम देहरादून ने अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। वर्ष 2010 के बाद कूड़ा उठान के यूजर चार्ज (सेवा शुल्क) की जो कवायद वर्ष 2019 में परवान नहीं चढ़ पाई थी, उसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। पहली दफा मल्टीस्टोरी (बहुमंजिला) फ्लैट वाली सोसाइटी को भी शुल्क के दायरे में लाया गया है। वहीं, विभिन्न प्रतिष्ठान श्रेणी में पांच से छह गुना तक शुल्क बढ़ाए गए हैं। हालांकि, घर-घर कूड़ा उठान के लिए वसूल किए जा रहे 50 रुपये के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। क्योंकि तय किया गया कि पहले निगम व्यव्यस्था में सुधार करे, फिर घर-घर का चार्ज बढ़ाया जाएगा।

नगर निगम की 20 अगस्त की बोर्ड बैठक के क्रम में बनाई गई समिति को कूड़ा उठान के यूजर चार्ज के साथ ही म्यूटेशन शुल्क में बढ़ोतरी के अधिकार दिए गए थे। अपर नगर आयुक्त जगदीश लाल की अध्यक्षता में बीते शनिवार को हुई बैठक में शुल्क बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई।

विभिन्न कारोबार व प्रतिष्ठान के हिसाब से कुल 16 श्रेणी में यूजर चार्ज बढ़ाए गए हैं। समिति का कहना है कि यूजर चार्ज में बढ़ोतरी से न सिर्फ सफाई व्यवस्था की दिशा में बेहतर काम हो पाएंगे, बल्कि इससे निगम की आय भी सुदृढ होगी। समिति की बैठक में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना, भवन कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली, पार्षद भूपेंद्र कठैत, अमिता सिंह, सुखबीर सिंह बुटोला आदि उपस्थित रहे। समिति ने शुल्क बढ़ोतरी की रिपोर्ट को महापौर सुनील उनियाल गामा व नगर आयुक्त मनुज गोयल को भेज दिया गया है। ताकि संशोधित शुल्क को शीघ्र लागू कराया जा सके।

कूड़ा उठान के नए व पुराने शुल्क (रु. में)

100 फ्लैट तक की सोसाइटी, निल, 5000 प्रतिमाह

100 से अधिक फ्लैट, निल, 10 हजार प्रतिमाह

सब्जी फल विक्रेता, जूस प्रतिष्ठान व फेरी वाले खाद्य पदार्थ विक्रेता, पांच से 100 रु. प्रतिदिन, 300 प्रतिमाह

मांस, मछली की 10 किलो तक बिक्री, 400 प्रतिमाह

मांस, मछली की 10 किलो से अधिक बिक्री, प्रति किलो पांच रु. प्रतिदिन

छोटे रेस्तरां, 150, 300 प्रतिमाह

मध्यम रेस्तरां, 400, 600 प्रतिमाह

बड़े रेस्तरां, 1000, 2000 प्रतिमाह

20 बेड तक होटल आदि, 300, 1000 प्रतिमाह

21 से 40 बेड तक, 200, 2500 प्रतिमाह

41 से अधिक बेड, 300, 5000 प्रतिमाह

धर्मशाला, 01 रु. प्रति कमरा, 200 प्रतिमाह

बरातघर (चेरिटेबल), 100 प्रति उत्सव, 1500 प्रतिमाह

बरातघर (निजी), 300 प्रति उत्सव, 1000 प्रति उत्सव

बेकरी, 150 प्रतिमाह, 400 प्रतिमाह

50 कर्मचारियों वाले कार्यालय, 100 प्रतिमाह, 200 प्रतिमाह

51 से 200 कर्मचारी, 300 प्रतिमाह, 500 प्रतिमाह

200 से अधिक कर्मचारी, 500, 1000 प्रतिमाह

शिक्षण संस्थान 100 बेड तक, 1000 प्रतिमाह, 2000 प्रतिमाह

100 बेड से अधिक, 10 रु, प्रति बेड अतिरिक्त, 4000 प्रतिमाह

शिक्षण संस्थान 500 छात्रों तक, 500, 1000 प्रतिमाह

शिक्षण संस्थान 500 से अधिक छात्र, 1000, 2000 प्रतिमाह

चिकित्सा प्रतिष्ठान (बायोमेडिकल वेस्ट से इतर)

20 बेड तक, 250, 1000 प्रतिमाह

21 से 40 बेड, 500, 1500 प्रतिमाह

41 से 100 बेड, 1000, 2000 प्रतिमाह

100 से अधिक बेड, 5000 प्रतिमाह

क्लीनिक, 75, 200 प्रतिमाह

पैथोलाजी, 250, 800 प्रतिमाह

मोहल्ले की दुकान, 20, 100 प्रतिमाह

बाजार की दुकान, 50, 200 प्रतिमाह

शोरूम, 150, 500 प्रतिमाह

छोटे माल/मेगा स्टोर, 500, 2000 प्रतिमाह

बहुमंजिला माल, 1000, 5000

छोटी फैक्ट्री, 300, 1000 प्रतिमाह

मध्यम फैक्ट्री, 500, 2000 प्रतिमाह

बड़ी फैक्ट्री, 1000, 5000 प्रतिमाह

नगर निगम की समिति ने म्यूटेशन के लिए वसूल किए जाने वाले शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया है। अब आवासीय, कमर्शियल श्रेणी व लागत के मुताबिक शुल्क के लिए अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं। अब तक सभी तरह के म्यूटेशन के लिए एकमुश्त महज 150 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मृत्यु के मामले में यह शुल्क 2000 रुपये तय किए गए हैं।

 यह होगा म्यूटेशन का शुल्क

07 लाख रुपये तक की संपत्ति पर, 02 हजार रुपये

सात से 15 लाख रुपये तक की संपत्ति पर, 04 हजार रुपये

15 से 50 लाख तक की संपत्ति पर, 06 हजार रुपये

50 से एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर, 20 हजार रुपये

एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर, 30 हजार रुपये

20 लाख रुपये तक की संपत्ति पर, 08 हजार रुपये

20 से 40 लाख रुपये तक की संपत्ति पर, 15 हजार रुपये

40 से 80 लाख रुपये तक की संपत्ति पर, 25 हजार रुपये

80 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर, 50 हजार रुपये

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