उत्तराखंड

युवक की हत्या में पत्नी समेत छह ससुरालियों को उम्रकैद

हरिद्वार। कनखल क्षेत्र में ससुराल पक्ष में पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या करने में पत्नी समेत छह ससुरालियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि 30 नवंबर 2014 में युवक मोनू कनखल क्षेत्र में अपनी ससुराल आया था। काफी दिनों से बातचीत नहीं होने पर बुलन्दशहर के गांव शेखुपुरा निवासी भाई सोनू ने अपने भाई मोनू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। करीब छह दिन के बाद गांव पंजनहेड़ी निवासी प्रमोद चौहान के गन्ने के खेत में से कंकाल मिला था। उसी समय ग्रामीण प्रमोद चौहान ने कनखल पुलिस को कंकाल मिलने की सूचना दी थी। कनखल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल व अन्य माल को कब्जे में लिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता सोनू ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई मोनू की शादी अभियुक्ता शिवानी पुत्री भानुप्रताप निवासी सन्देश नगर कनखल के साथ हुई थी। करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चला आ रहा है। इसी वजह से मोनू अपनी ससुराल आया हुआ था।

स्थानीय पुलिस ने शिकायतकर्ता सोनू की लिखित शिकायत पर मृतक मोनू की पत्नी शिवानी, सुमित कुमार, ससुर भानुप्रताप, सास सन्तोष निवासी संदेश नगर कनखल, करन उर्फ सोनू पुत्र बसन्तराम निवासी मौहल्ला हनुमान गढ़ी कनखल व गौरव पुत्र रवि निवासी मौहल्ला कुम्हार गढ़ा कनखल के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी छह अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पूर्व स्थानीय पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सभी गवाह पेश किए।

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