युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

लखीसराय। वर्ष 2024 में हुए नीलम कुमारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी बंगाली कुमार उर्फ रईस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (ADJ-1) रजनी कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

दोषी बंगाली कुमार उर्फ रईस वीरूपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव निवासी राम इकबाल महतो का पुत्र है। अदालत ने वीरूपुर थाना कांड संख्या 6/24 और जीआर संख्या 3/24 में सुनवाई पूरी होने के बाद उसे हत्या के मामले में दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वारदात 20 फरवरी 2024 को हुई थी। आरोप है कि बंगाली कुमार उर्फ रईस ने किसी बात को लेकर गांव के ही मुकेश महतो की बेटी नीलम कुमारी को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (APP) दिनेश कुमार मंडल ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह पेश किए। उन्होंने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामबालक यादव ने आरोपी की ओर से अपना पक्ष रखा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने बंगाली कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, 10 हजार रुपये का जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने राहत जताई है।

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